रावी न्यूज गुरदासपुर
डॉ. हरजिंदर सिंह बेदी, आईएएस, अतिरिक्त ज़िला मजिस्ट्रेट गुरदासपुर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुरदासपुर ज़िले की सीमा में कटाई के बाद धान की पराली जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 15 सितंबर से 15 नवंबर, 2025 तक लागू रहेगा।
अतिरिक्त ज़िला मजिस्ट्रेट ने यह प्रतिबंध आदेश जारी करते हुए कहा कि उनके संज्ञान में आया है कि धान की कटाई ज़्यादातर कंबाइन मशीनों से की जाती है और पराली ज़मीन पर छोड़ दी जाती है और बाद में उसे आग लगाकर जला दिया जाता है। उन्होंने कहा कि पराली में लगाई गई आग खेतों में खड़ी फ़सलों, घरों, पेड़ों, जानवरों, सड़क पर गुज़रने वाले वाहनों आदि को भी अपनी चपेट में ले लेती है, जिससे जान-माल का काफ़ी नुकसान होता है और कई दुर्घटनाएँ भी होती हैं। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही, खेतों में पराली जलाने से धरती से कई बहुमूल्य तत्व नष्ट हो जाते हैं, जिससे धरती की उर्वरा शक्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। परिणामस्वरूप, जन-जीवन और पर्यावरण पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए धान की पराली जलाने से रोकने के लिए ये निषेधाज्ञाएँ जारी की गई हैं। अपर जिला मजिस्ट्रेट ने यह एकतरफा निषेधाज्ञा जारी करते हुए आम लोगों से इसका अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने बताया कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस द्वारा धारा 163 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।







